मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना: बिहार के गरीब परिवारों के लिए आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना: बिहार के गरीब परिवारों के लिए आर्थिक संबल

परिचय:

बिहार सरकार राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके एकमात्र या मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जिससे वे अचानक आर्थिक संकट का सामना करते हैं।

योजना का उद्देश्य:

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का प्राथमिक लक्ष्य बिहार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके परिवार के मुखिया (पुरुष या महिला), जो परिवार के मुख्य आय अर्जक थे, की मृत्यु हो गई है। यह सहायता ऐसे परिवारों को तत्काल आर्थिक कठिनाइयों से निपटने और कुछ हद तक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है।

पात्रता मापदंड:

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मृतक परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए, जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी में आता हो और इसके लिए वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • मृतक की मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो सकती है (प्राकृतिक या दुर्घटना)।
  • आवेदक परिवार का मुखिया होना चाहिए और मृतक का निकटतम संबंधी (आमतौर पर पत्नी या कानूनी वारिस) होना चाहिए।
  • परिवार को किसी अन्य समान सरकारी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही होनी चाहिए।

लाभ:

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत पात्र परिवार को ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया:

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है:

ऑनलाइन आवेदन:

  1. बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://www.sspmis.bihar.gov.in/
  2. होमपेज पर, "Apply for Social Security Pension Schemes" या संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  3. योजनाओं की सूची में से "मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना" का चयन करें।
  4. आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण (आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, मृतक का विवरण, निवास का पता, बैंक विवरण आदि) सही-सही भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
  6. स्व-घोषणा और सहमति को स्वीकार करें।
  7. "Submit" बटन पर क्लिक करें।

ऑफलाइन आवेदन:

  1. अपने क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय में लोक सेवा अधिकार (RTPS) काउंटर पर जाएं।
  2. वहां से मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें:
    • आवेदक का आधार कार्ड
    • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र (बीपीएल कार्ड सहित)
    • आवेदक के नाम से बैंक खाता और उसकी पासबुक
    • पहचान प्रमाण पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
    • आयु प्रमाण पत्र (मृतक का)
    • पासपोर्ट साइज फोटो
  4. भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ RTPS काउंटर पर जमा करें और प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज:

आवेदन के साथ आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (₹60,000 से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड)
  • आवेदक के नाम से बैंक खाता और उसकी पासबुक
  • पहचान प्रमाण पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
  • आयु प्रमाण पत्र (मृतक का)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के गरीब परिवारों को उनके कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना ऐसे परिवारों को तत्काल वित्तीय संकट से उबरने और कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पात्र परिवारों को इस योजना के लिए आवेदन करना चाहिए ताकि वे इस मुश्किल समय में सरकार से सहायता प्राप्त कर सकें।

आधिकारिक स्रोत:

यह ब्लॉग पोस्ट विभिन्न आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि नवीनतम अपडेट और विशिष्ट जानकारी के लिए बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं।

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