कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना: गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना: गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

परिचय:

बिहार सरकार अपने राज्य के गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। इसी क्रम में, कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनके किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना ऐसे गरीब परिवारों को उनके दुख की घड़ी में कुछ आर्थिक संबल प्रदान करती है।

योजना का उद्देश्य:

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर दाह संस्कार और अन्य अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों को अपने प्रियजनों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने में मदद करना है, बिना किसी आर्थिक बोझ के।

पात्रता मापदंड:

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मृतक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए वैध बीपीएल कार्ड या संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • मृतक की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। परिवार के किसी भी आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक मृतक का निकटतम संबंधी या आश्रित होना चाहिए, जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं कर रहा हो।
  • आवेदक को इस योजना के तहत पहले लाभ प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए।

लाभ:

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के तहत पात्र परिवार को ₹3,000 (तीन हजार रुपये) की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि मृतक के अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। मृत्यु के समय यह राशि तत्काल आवेदक या मृतक के निकटतम संबंधी को प्रदान की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया:

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है:

ऑनलाइन आवेदन:

  1. बिहार सरकार के ई-सुविधा पोर्टल पर जाएं (यह पोर्टल अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) में एकीकृत हो सकता है, इसलिए SSPMIS पोर्टल भी देखें): https://www.sspmis.bihar.gov.in/
  2. पोर्टल पर "कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना" या संबंधित लिंक खोजें।
  3. आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण (मृतक का विवरण, आवेदक का विवरण, बीपीएल जानकारी, बैंक विवरण आदि) सही-सही भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
  5. आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पावती रसीद डाउनलोड करें।

ऑफलाइन आवेदन:

  1. अपने क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ कार्यालय से कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
  3. निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें:
    • आवेदक का आधार कार्ड
    • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
    • बीपीएल कार्ड या संबंधित प्रमाण पत्र
    • आवेदक के नाम से बैंक खाते की पासबुक
    • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
    • मृतक के साथ आवेदक का संबंध का प्रमाण
  4. भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करें और प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज:

आवेदन के साथ आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • आवेदक के नाम से बैंक खाते की पासबुक
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • मृतक के साथ आवेदक का संबंध का प्रमाण

निष्कर्ष:

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो गरीब परिवारों को उनके दुख की घड़ी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करने में कोई कठिनाई न हो। पात्र परिवारों को इस योजना के लिए तुरंत आवेदन करना चाहिए ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर सरकार से सहायता प्राप्त कर सकें।

आधिकारिक स्रोत:

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS), समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार: https://www.sspmis.bihar.gov.in/
  • विभिन्न समाचार लेख और सरकारी योजनाओं से संबंधित पोर्टल।

यह ब्लॉग पोस्ट विभिन्न आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि नवीनतम अपडेट और विशिष्ट जानकारी के लिए बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं या अपने प्रखंड/जिला स्तर के संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

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