मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: बिहार में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता
परिचय:
बिहार सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ कम हो सके और बेटियों का सम्मानजनक विवाह सुनिश्चित हो सके। यह योजना बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और बाल विवाह को रोकने में भी सहायक है।
योजना का उद्देश्य:
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों की वयस्क बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के खर्चों में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने और समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है।
पात्रता मापदंड:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार का नाम गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची में शामिल होना चाहिए और उनके पास वैध बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
- विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- कन्या का विवाह 22 नवंबर, 2007 के बाद संपन्न हुआ हो।
- पुनर्विवाह के मामले में (विधवा विवाह को छोड़कर) इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- दहेज लेने वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे (स्व-घोषणा आवश्यक)।
- विवाह का विधिवत पंजीकरण होना अनिवार्य है (शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुखिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र)।
- परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लाभ:
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, पात्र विवाहित कन्याओं को ₹5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है। पूर्व में यह राशि ₹5,000 थी, जिसमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखना आवश्यक है। कुछ स्रोतों के अनुसार राशि ₹10,000 तक भी हो सकती है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि महत्वपूर्ण है।
आवेदन प्रक्रिया:
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है:
- आवेदक को अपने प्रखंड/ब्लॉक कार्यालय के लोक सेवा अधिकार (RTPS) काउंटर पर जाना होगा।
- वहां से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें। इसे आप बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक जानकारी सही-सही प्रदान करें।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें:
- कन्या का आधार कार्ड
- वर का आधार कार्ड
- कन्या के माता-पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (अंचल अधिकारी द्वारा जारी, ₹60,000 से कम वार्षिक आय का प्रमाण) या बीपीएल कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र (कन्या और वर दोनों का) या आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक (कन्या के नाम पर, सक्रिय और आधार से लिंक)
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (मुखिया/वार्ड पार्षद द्वारा जारी)
- दहेज न लेने का स्व-घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो (कन्या का)
- भरे हुए आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ RTPS काउंटर पर जमा करें और प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना न केवल वित्तीय बोझ को कम करती है बल्कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में भी सहायक है। पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करना चाहिए।
आधिकारिक स्रोत:
- समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार: https://www.sspmis.bihar.gov.in/ (यह पोर्टल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए है, कन्या विवाह योजना से संबंधित विशिष्ट जानकारी के लिए भी देखें)
- बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: https://state.bihar.gov.in/ (यहां योजनाओं से संबंधित नवीनतम दिशानिर्देश और सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं)
- विभिन्न जिला आधिकारिक वेबसाइटें (जैसे सिवान): https://siwan.nic.in/scheme/laxmi-bai-social-security-pension/ (हालांकि यह लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का लिंक है, इसी तरह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं की जानकारी भी मिल सकती है)
- MyScheme पोर्टल, भारत सरकार: https://www.myscheme.gov.in/ (यहां भी बिहार सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकती है)
नोट: योजनाओं से संबंधित नियम, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया में बदलाव संभव है। इसलिए, नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने प्रखंड/जिला स्तर के संबंधित कार्यालय से संपर्क करना अनिवार्य है।
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